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प्यार में धोखा देने वाले बॉयफ्रेंड को पॉक्सो अधिनियम की धारा 06 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सज

प्यार में धोखा देने वाले बॉयफ्रेंड को पॉक्सो अधिनियम की धारा 06 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सज

प्रधान संपादक खिरसिन्दुर नागेश प्रधान संपादक खिरसिन्दुर नागेश

प्यार में धोखा देने वाले बॉयफ्रेंड को पॉक्सो अधिनियम की धारा 06 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सज

गरियाबंद:- प्यार में धोखा देने वाले बॉयफ्रेंड को पॉक्सो अधिनियम की धारा 06 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सज- जिले के फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार प्रकरण) की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गंगा पटेल ने नाबालिग बालिका से संबंधित एक प्रकरण में आरोपी पुस्तम उर्फ गुड्डु यदु को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया आरोपी का पीड़िता के गांव में आना-जाना था। जिससे दोनों के बीच बातचीत होती थी। वर्ष 2025 में आरोपी द्वारा पीड़िता से प्रेम संबंध एवं विवाह का प्रस्ताव रखा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता द्वारा स्वयं को नाबालिग बताते हुए मना करने के बावजूद आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। बाद में विवाह की बात पर आरोपी द्वारा इंकार किए जाने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

 

प्राप्त जानकारी अुनसार थाना देवभोग द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 87 एवं 64(2)(ड) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 04 एवं 06 पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में कुल 12 साक्षियों के बयान कराए गए।

 

प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों पर विचार करने के उपरांत फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति गंगा पटेल ने आरोपी पुस्तम उर्फ गुड्डु यदु को पॉक्सो अधिनियम की धारा 06 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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