पुरानी रंजिश में सुरेश की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी अवैध हथियार समेत गिरफ्तार।
पुरानी रंजिश में सुरेश की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी अवैध हथियार समेत गिरफ्तार।

पुरानी रंजिश में सुरेश की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी अवैध हथियार समेत गिरफ्तार।
निखिल शर्मा कि रिपोर्ट
पलवल। थाना कैंप पलवल क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी दुष्यंत उर्फ देवा पुत्र विशाल, निवासी वाल्मीकि मोहल्ला, थाना कैंप पलवल को अवैध हथियार और कारतूस सहित गिरफ्तार किया है।
थाना कैंप पलवल प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल के अनुसार, 22 अगस्त 2026 को आरोपी दुष्यंत उर्फ देवा एक अवैध लोडेड देशी कट्टा और तीन कारतूस लेकर थाना कैंप पलवल पहुंचा और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वर्ष 2023 में उसकी मां की हत्या हुई थी और इसी पुरानी रंजिश के चलते उसने जवाहर नगर निवासी सुरेश की हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही थाना कैंप पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल सुरेश को उसकी पत्नी के साथ उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पलवल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं, सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य जुटाए। मौके से खून लगा पत्थर, ईंट और खाली कारतूस का खोल बरामद कर पुलिस ने कब्जे में लिया है।
मृतक की पत्नी सुबिना की शिकायत के अनुसार, 22 अगस्त की शाम सुरेश अपने घर के बाहर नाले के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान दुष्यंत उर्फ देवा अपने कथित साथियों देवेंद्र, जोनी, रवि, जयसिंह, आशा और निशा के साथ वहां पहुंचा। शिकायत के मुताबिक बहसबाजी के बाद हाथापाई हुई और दुष्यंत उर्फ देवा व देवेंद्र ने सुरेश पर गोली और चाकू से हमला कर दिया।
थाना कैंप पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत तथा आरोपी से बरामद अवैध हथियार के आधार पर BNS की संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच P/SI सुमित द्वारा की जा रही है।
पुलिस ने आरोपी को गहन पूछताछ के लिए दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




