शुल्क वृद्धि को लेकर प्रशासन सख्त मनमानी फीस लेने वाले स्कूलों पर होगी कड़ी कार्रवाई
शुल्क वृद्धि को लेकर प्रशासन सख्त मनमानी फीस लेने वाले स्कूलों पर होगी कड़ी कार्रवाई

शुल्क वृद्धि को लेकर प्रशासन सख्त
👉 मनमानी फीस लेने वाले स्कूलों पर होगी कड़ी कार्रवाई
📍 प्रतापगढ़ से बड़ी खबर
आज दिनांक 13 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ की अध्यक्षता में जनपद के सभी स्ववित्तपोषित विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
🎯 मुख्य निर्देश क्या हैं?
🔸 विद्यालय केवल निर्धारित सीमा के भीतर ही फीस बढ़ा सकेंगे
🔸 बिना कारण और दस्तावेज के शुल्क वृद्धि नहीं होगी
🔸 स्कूलों को फीस संरचना वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर दिखानी होगी
🚫 अब इन चीजों पर पूरी तरह रोक—
❌ कैपिटेशन फीस (डोनेशन) वसूली पर प्रतिबंध
❌ किसी एक दुकान से किताब, ड्रेस खरीदने की मजबूरी खत्म
❌ बिना अनुमति 5 साल तक यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं
⚖️ नियम तोड़े तो क्या होगा?
👉 पहली बार उल्लंघन – फीस वापसी + ₹1 लाख तक जुर्माना
👉 दूसरी बार – ₹5 लाख तक जुर्माना
👉 तीसरी बार – मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई
📢 जिलाधिकारी का सख्त संदेश
➡️ सभी स्कूल अधिनियम 2018 का पालन करें
➡️ मनमानी फीस बढ़ोतरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी
➡️ अभिभावकों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए
🗣️ अंत में जिला विद्यालय निरीक्षक ने चेतावनी दी—
यदि नियमों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।




